Home Business news Valid ticket to seat nhi hone ka excuse nhi chalega, passenger ko dena hoga 20,000 tak compensation | वैलिड टिकट तो सीट नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा, पैसेंजर को देना होगा 20,000 तक मुआवजा

Valid ticket to seat nhi hone ka excuse nhi chalega, passenger ko dena hoga 20,000 tak compensation | वैलिड टिकट तो सीट नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा, पैसेंजर को देना होगा 20,000 तक मुआवजा

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पैसेंजर के पास वैलिड टिकट होने के बावजूद एअर इंडिया ने पैसेंजर को फ्लाइट में सफर करने से मना कर दिया। पैसेंजर्स के पास वैलिड बोर्डिंग पास होने के बाद भी मुआवजा नहीं देने पर उस पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है।

इसी के साथ आज DGCA ने एयरलाइंस के लिए नई कंडीशन भी जारी की है। इसके मुताबिक अगर किसी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है, इसके बावजूद उसे सफर करने के लिए रोका जाता है तो एयरलाइंस कंपनियों को दूसरी फ्लाइट अरेंज करनी पड़ेगी या फिर उन्हें पैसेंजर को हर्जाना देना होगा।

अब पैसेंजर को 20 हजार रुपए तक का मुआवजा देना होगा
DGCA के मुताबिक एयरलाइंस यदि वैलिड टिकट वाले पैसेंजर को 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट इंतजाम कर देगी तो कोई जुर्माना नहीं होगा। वहीं 24 घंटे में उनके सफर करने की व्यवस्था नहीं करने पर पैसेंजर को 20,000 तक का मुआवजा देना होगा। हालांकि यदि 24 घंटे के अंदर एयरलाइंस पैसेंजर किसी दूसरी फ्लाइट में अरेंजमेंट करा देती हैं, तो यह मुआवजा 10,000 हजार रुपए का ही होगा।

DGCA ने एअर इंडिया को समस्या ठीक करने की दी सलाहइस मामले को लेकर DGCA ने कहा कि बात सामने आने के बाद जांच-पड़ताल की गई। आगे इस तरह की घटनाएं सामने न आए इसलिए DGCA ने एयरलाइन को समस्या को ठीक करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने पर DGCA आगे की कार्रवाई करेगा।

एअर इंडिया से पहले विस्तारा पर लगा था जुर्माना
एअर इंडिया से पहले दो जून जून को विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी पर सेफ्टी के नियम को तोड़ने का आरोप लगा था। DGCA ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लीयरैंस ऑफिसर को दे दिया करती थी। इस वजह से कंपनी पर जुर्माना लगाया गया था।

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