Home Business news New Financial year me ab mahenga parega affordable ghar, investment pr bhi, 800 life saving drugs ke price 10% tak increase karega | नए वित्त वर्ष में अब महंगा पड़ेगा किफायती घर, निवेश पर भी कैंची, 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे

New Financial year me ab mahenga parega affordable ghar, investment pr bhi, 800 life saving drugs ke price 10% tak increase karega | नए वित्त वर्ष में अब महंगा पड़ेगा किफायती घर, निवेश पर भी कैंची, 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे

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एक अप्रैल यानी कल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। आइए जानते हैं उन 7 बड़े बदलावों के बारे में जो आपकी जेब पर असर डालेंगे…

1. प्रॉविडेंट फंड (PF): कर्मचारियों ने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान किया है तो ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अकाउमट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान, तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान रहेगा, जो टैक्सेबल हिस्सा होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रहेगी।

2. किफायती घर: अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80EEA में 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख से कम है तो ब्याज भुगतान में डेढ़ लाख तक कटौती का दावा कर सकते थे। यह कटौती या छूट धारा 24B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। यह लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए था, जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो।

3. क्रिप्टो: वर्चुअल करंसी पर भी कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करंसी बेचने पर लाभ होता है तो उसे टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी काटा जाएगा।

4. दवाएं: करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे।

5. पैन: पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पैनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

6. GST: 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस जारी होगा। न होने पर ट्रांस पोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है। खरीदार को मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट खतरे में पड़ जाएगी।

7. ऑडिट ट्रेल: हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनी के लेन-देन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकाॅर्ड रखना होता है। मांगे जाने पर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराना होगा।

एनपीएस, म्यूचुअल फंड संबंधी बदलाव

  • राज्य कर्मचारी एम्प्लॉयर के एनपीएस योगदान पर ज्यादा कटौती का दावा कर सकेंगे। दो साल बाद तक अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकेंगे।
  • कोरोना के इलाज के लिए मिली 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा।
  • म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग के जरिए ही हो सकेगा।
  • 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट।
  • और पढ़े https://www.starnewshindi.com/2022/03/petrol-diesel-par-80-80-paise-badhe-5.html

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