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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और ‘आप’ के नौ विधायकों को बुधवार को सत्र अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने मारपीट मामले में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका को खारिज कर दिया।
वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का आरोप लगा था। पूर्व मुख्य सचिव ने कहा था कि केजरीवाल और सिसोदिया साजिश के सूत्रधार थे, जिसके कारण उनके साथ मारपीट की गई। मगर निचली अदालत ने केजरीवाल-सिसोदिया समेत सभी विधायको को क्लीनचिट दे दी थी। इसके खिलाफ अंशु प्रकाश सत्र अदालत पहुंचे थे। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि निर्णय को रद्द करने का ठोस आधार नहीं है। अंशु प्रकाश का कहना था कि उस फैसले में गलती थी।
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