Business News
गूगल ने कहा कि, हम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले सीसीआई के आदेश की समीक्षा करेंगे.
गूगल ने सफाई में क्या कहा
इस मामले पर गूगल ने सफाई पेश करते हुए कहा कि, हम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले सीसीआई के आदेश की समीक्षा करेंगे. मालूम हो कि 20 अक्तूबर 2022 को कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया के एक आदेश में जुर्माना के साथ गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे.
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए गूगल पर यह कार्रवाई हुई है. सीसीआई ने अपने आदेश में कहा था कि गूगल ने अपनी मजबूत स्थिति व दबदबे से एमएडीए (MADA) समझौतों का उल्लंघन किया है. सीसीआई ने कहा था कि अमेरिकी कंपनी ने ऑनलाइन जनरल सर्च मार्केट में दबदबा बनाए रखने के लिए एंड्रॉयड ओएस के एप स्टोर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है. यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है.
कानून का हुआ उल्लंघन
मोबाइल एप चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System) की जरूरत पड़ती है. गूगल एंड्रायड ओएस का संचालन व प्रबंधन का काम कर रही है. अन्य एप्लिकेशन के लिए लाइसेंस जारी करती है. मूल उपकरण निर्माता (OEM) इस ओएस और गूगल के एप का अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं. वे अपने अधिकारों के नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (MADA) सहित कई समझौते करते हैं. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया का मानना है कि गूगल ने इन समझौतों का उल्लंघन किया है और अपनी मजबूत स्थिति व दबदबे का फायदा उठाया है.
2019 से चल रही है जांच
आपको बता दें कि गूगल पर 2019 से एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे. देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन उपभोक्ताओं ने मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल की शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद सीसीआई ने अप्रैल, 2019 में गूगल के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए थे.