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नई दिल्ली। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के प्रावधान वाले ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल,2022’ पर राज्यसभा ने मंगलवार को मुहर लगा दी। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है।
उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार की संवैधानिक क्षमता पर सवाल उठाया गया। यह बिल अनुच्छेद 239 (एए) के तहत प्रदत्त अधिकार के माध्यम से लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। उनके जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए संशोधन खारिज कर दिए तथा विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
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