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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें जैकलीन को दुबई में आइफा आवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी।
धन शोधन से जुड़े मामले में ईडी द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के चलते वह विदेश की यात्रा करने में असमर्थ थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने हालांकि निचली अदालत द्वारा लगाए गए उन शर्तों में हटा दिया है जिसके तहत जैकलीन फर्नांडीस जो एक करोड़ रुपये की एफडी, इस हलफनामे के साथ जमा कराने के लिए कहा गया था यदि वह वापस नहीं आती तो रकम जब्त कर ली जाएगी। निचली अदालत ने 28 मई को जैकलीन को विदेश जाने की इजाजत दी थी।
इसके खिलाफ ईडी ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। अदालत ने 31 मई से 5 जून तक उन्हें यूएई की यात्रा की अनुमति दी है।
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