Home Business news ITR Refund: Return final karne ke baad check karna hai Refund ka status! follow kare ye easy method | रिटर्न फाइल करने के बाद चेक करना है रिफंड का स्टेटस! फॉलो करें यह आसान प्रोसेस

ITR Refund: Return final karne ke baad check karna hai Refund ka status! follow kare ye easy method | रिटर्न फाइल करने के बाद चेक करना है रिफंड का स्टेटस! फॉलो करें यह आसान प्रोसेस

0

 Business News

ITR Refund Rules: आईटीआर रिफंड का स्टेटस टैक्सपेयर्स कई तरीकों से चेक कर सकता है. टैक्सपेयर्स यह काम आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल की वेबसाइट के माध्‍यम से कर सकते हैं.

ITR Refund Status: वित्त वर्ष 2021-2022 और असेसमेंट ईयर 2022-2023 का इनकम टैक्स (Income Tax Return) बिना किसी पेनाल्टी के फाइल करने की आखिरी डेट निकल चुकी है. 31 जुलाई 2022 तक देशभर के 5.83 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल (ITR Filing) किया है. आईटीआर फाइल करने के बाद बहुत से लोगों को उनका रिफंड (ITR Refund Status) मिल गया है, लेकिन बहुत से लोगों को अब तक उनका रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है. अगर आपको भी अब तक रिफंड नहीं आप इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए  एनएसडीएल (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

कब तक मिल जाएगा रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार आईटीआर फाइल करने के दस दिन के बाद टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का स्टेटस पता कर सकते हैं. आईटीआर ई-फाइलिंग के बाद टैक्सपेयर्स को 20 से 60 दिनों के अंदर रिफंड आ जाता है. इसके साथ ही आप इनकम टैक्स विभाग के ई-मेल (E-Mail) को फॉलो करते रहे. अगर आप आईटीआर फाइल करने के बाद अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो हम आपको उसका प्रोसेस बता रहे हैं. आइए जानते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप तरीके (How to Check ITR Refund Status) के बारे में-

रिफंड स्टेटस चेक करने के कई तरीके  
आईटीआर रिफंड का स्टेटस टैक्सपेयर्स (Taxpayers) कई तरीकों से चेक कर सकता है. टैक्सपेयर्स यह काम आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट के माध्‍यम से कर सकते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन नंबर की सहायता से स्‍टेटस चेक किया जा सकता है.

इस तरह चेक करें स्टेटस

  • आप ऑनलाइन कई तरह के प्रोसेस से टैक्सपेयर्स अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसमें पैन नंबर के जरिए चेक स्टेटस चेक करने का प्रोसेस भी शामिल है.
  • इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी.
  • सबसे पहले आप इनकम टैक्स की बेवसाइट www.incometax.gov.in  पर क्लिक करें.
  • यहां अपने पैन कार्ड के डिटेल्स क फिल करें.
  • फिर ई-फाइल ऑप्शन (E-File Option) को चुनें.
  • फिर इनकम टैक्स को चुनकर इसमें View Filed Return ऑप्शन को चुनें.
  • फिर आपको आपका आईटीआर का स्टेटस दिखेगा.
  • इसके View Filed Return पर क्लिक करके आपने स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here