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कोलकाता : हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस केशांग दोमा भूटिया के डिविजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव या डबल डोज लेने का सर्टिफिकेट होगा वही गंगासागर जा पाएंगे। हाई कोर्ट की पूर्व जज समाप्ति चटर्जी की अध्यक्षता में दो सदस्यों की एक कमेटी बनायी गई है। यह कमेटी गंगासागर में रह कर निगरानी करेगी और अगर कोविड का संक्रमण बढ़ता है तो तत्काल गंगासागर क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश करेगी। सरकार को इस पर अमल करना पड़ेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 2 जनवरी को जारी किए गए गाइड लाइन पर अमल करना पड़ेगा। डिविजन बेंच ने गंगासागर मेला एक्ट के तहत पूरे गंगासागर द्वीप को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया है।