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Kolkata : चार नगर निगमों को लेकर दायर कंटेंप्ट के मामले की सुनवायी सोमवार को समाप्त हो गई। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच ने इस मामले में अपना फैसला आरक्षित कर लिया। अलबत्ता चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं बल्कि सुझाव भर दिया था।
बिमल भट्टाचार्या ने एक पीआईएल दायर कर के विधाननगर, आसनसोल, चंदननगर और सिलीगुड़ी नगरनिगमों का चुनाव टाले जाने की अपील की थी। इसमें कहा गया था कि कोविड के संक्रमण के कारण चुनाव कराया जाना काफी जोखिम भरा है। मामले की सुनवायी के बाद चीफ जस्टिस ने राज्य चुनाव आयोग को चार से छह सप्ताह तक चुनाव टाले जाने पर विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कुल तीन सप्ताह के लिए चुनाव टाला गया था। बिमल भट्टाचार्या ने कंटेंप्ट पिटिशन दायर करते हुए आरोप लगाया था कि कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। चुनाव आयोग की दलील रही है कि हाई कोर्ट ने विचार करने को कहा था। बहरहाल डिविजन बेंच ने फैसला आरक्षित कर लिया है।