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चंडीगढ़, नई दिल्ली। भाजपा नेता तेजिंदर सिंह पाल बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले मोहाली की जिला अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ बग्गा के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए और देर रात सुनवाई हुई। रात करीब 12 बजे हाईकोर्ट नेे यह फैसला सुनाया।
उधर, बग्गा पर कार्रवाई के विरोध में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। खासी मशक्कत के बाद उन्हें वहां से हटाया जा सका। इस दौरान तमाम नेता और कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए।
इससे पहले आज ही मोहाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह ने बग्गा की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उन्होंने आदेश में कहा था, ‘यह न्याय के हित में होगा कि बग्गा को गिरफ्तार किया जाए ताकि जांच सही तरीके से हो सके।’ उधर, दिल्ली पुलिस ने कहा, बग्गा की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। बग्गा बोले, मेरे खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हो या 100, मैं गुरुग्रंथ और कश्मीरी पंडितों के अपमान का मुद्दा उठाता रहूंगा।